इजरायली सुरक्षा कैबिनेट का फैसला, आईसीसी को युद्ध अपराधों की जांच का हक नहीं

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तेल अवीवः इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने कहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) को कथित रूप से यहूदी द्वारा किए गए युद्ध अपराधों की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 5 फरवरी को आईसीसी का यह फैसला लंबा विचार-विमर्श के बाद आया था, जिसमें फिलिस्तीन ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में इजरायल की सैन्य कार्रवाई की जांच करने के अनुरोध पर जोर दिया गया था।

कोर्ट ने फैसले में कहा कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में होने वाली घटनाओं की जांच करना उसका क्षेत्राधिकार है। इस फैसले का फिलीस्तीन ने स्वागत किया था। वहीं इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने रविवार को एक बयान में कहा, “सुरक्षा कैबिनेट ने इस निंदनीय फैसले को खारिज कर दिया है।” कैबिनेट के अनुसार, वेस्ट बैंक और गाजा में हुई घटनाओं की जांच करना आईसीसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

कोर्ट के इस निर्णय के एक दिन बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह पूरी तरह यहूदी विरोधी है। उन्होंने एक बयान में कहा, “हम न्याय की इस विकृति से लड़ेंगे।” देश के अटॉर्नी जनरल अविचाई मंडेलब्लिट ने कहा कि “इजरायल अंतर्राष्ट्रीय कानून के बुनियादी मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है और अपने दम पर कानून के कथित उल्लंघन की जांच करने में भी पूरी तरह सक्षम है। इजराइल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों में आईसीसी हस्तक्षेप नहीं कर सकता।”

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वहीं इजरायल के रक्षा बलों ने कहा कि वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हुए, हर खतरे से इजरायल और उसके नागरिकों की सुरक्षा करना जारी रखेगा।