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ई-स्कूटर के लिए इंश्योरेंस अनिवार्यता की मांग पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस

नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इंश्योरेंस अनिवार्य करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया।

याचिका रजत कपूर ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील आरके कपूर ने कहा कि देश भर में पेट्रोल और डीजल पर चलने वाले वाहनों के विकल्प के तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ गई है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर ये सस्ती भी पड़ेंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन के खरीददार इंश्योरेंस का विकल्प भी तलाश रहे हैं। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का भी इंश्योरेंस मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 के तहत किया जाना चाहिए।

याचिका में मांग की गई है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में लंबे समय तक टिकने वाली बैटरियां उपलब्ध कराने का दिशानिर्देश जारी किए जाएं। इससे ज्यादा गर्म होने या आग लगने की घटनाओं से निजात मिलेगी। याचिका में हर दोपहिया वाहन पर सवार व्यक्ति के लिए हेलमेट अनिवार्य करने के दिशानिर्देश का कड़ाई से पालन कराने की मांग की गई है।

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उल्लेखनीय है कि बीते कुछ दिनों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ओकिनावा और ओला ने अपनी गाड़ियों को वापस मंगवा लिया है।

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