Thursday, March 27, 2025
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeफीचर्डIndia Got Latent: इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद, रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट...

India Got Latent: इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद, रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

India Got Latent: इंडियाज गॉट लेटेंट शो पर विवादित टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यूट्यूबर ने तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन CJI ने जल्द सुनवाई की तारीख देने से इनकार कर दिया।

रणवीर ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की थी, जिसे शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के समक्ष पेश किया गया। CJI खन्ना ने कहा कि सुनवाई की तारीख पहले ही तय हो चुकी है। उन्होंने इसे तत्काल सुनवाई के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

इलाहाबादिया ने अपने खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई (विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों) से बचने के लिए यह कदम उठाया है। पॉडकास्टर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बलपूर्वक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है।

India Got Latent: क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि यह विवाद स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ के 8 फरवरी के एक एपिसोड से जुड़ा है, जिसे यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। इस यूट्यूब चैनल के 7.3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इस एपिसोड में रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से उसके माता-पिता को लेकर अभद्र सवाल पूछा था, जिस पर काफी विवाद हुआ था।

ये भी पढ़ेंः- India Got Latent: इंडियाज गॉट लेटेंट से जुड़ा विवाद, 10 से ज्यादा लोगों को समन जारी

इस बीच, मुंबई की खार पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया को दूसरा समन भेजकर शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि वह गुरुवार को समय पर पेश नहीं हुए थे। पुलिस ने अब तक मशहूर यूट्यूबर आशीष चंचलानी, कंटेंट क्रिएटर अपूर्व मखीजा और द हैबिटेट स्टूडियो के मालिक बलराज सिंह घई के पिता समेत सात लोगों के बयान दर्ज किए हैं।

India Got Latent: समय रैना का बड़ा दावा

इस बीच, विवाद के बीच समय रैना ने दावा किया कि उन्होंने शो के सभी वीडियो यूट्यूब से हटा दिए हैं। उनका कहना है कि उनका मकसद सिर्फ लोगों का मनोरंजन करना और उन्हें हंसाना था।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें