पति की हत्या के मामले में पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद, जुर्माना भी…

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सोनीपतः सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पाराशर की अदालत ने पति की हत्या की आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है। सोमवार को कोर्ट ने महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मृतक की पत्नी एक साल तक अपने प्रेमी के साथ रही, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय मूल रूप से गांव गुहणा व बंदेपुर निवासी सोनू ने 29 नवंबर 2020 को सदर थाना पुलिस को बताया था कि उसके भाई नरेंद्र (40) की शादी 22 साल पहले गांव पिपली खेड़ा निवासी रेखा से हुई थी। उनके दो बेटे लवीश और लड्डू हैं।

नरेंद्र और रेखा के रिश्ते कई सालों से ठीक नहीं चल रहे थे। इसके चलते रेखा एक साल तक पत्थर वाली गली, आर्य नगर निवासी सोमबीर के साथ रही। तीन माह पहले वह अपने पति के साथ वापस रहने लगी थी। 10 दिन पहले पंचायत हुई तो उनके बीच फिर से झगड़ा हो गया। पंचायत में रेखा ने पति के साथ ही रहने की बात कही थी।

सोनू ने बताया था कि 29 नवंबर 2020 की सुबह नरेंद्र के मोबाइल से सोमबीर ने उसे फोन किया था कि नरेंद्र का काम हो गया है। रेखा ने भी हत्या की पुष्टि की थी। वह परिजनों के साथ नरेंद्र के घर पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला। ताला तोड़कर जब वह घर में दाखिल हुए तो नरेंद्र का शव लहूलुहान हालत में पड़ा था। उसका मुंह कपड़े से बंधा हुआ था। उसके सिर पर किसी ठोस वस्तु से वार किया गया था। रेखा दोनों बच्चों को लेकर घर से भाग गई। इसकी सूचना पुलिस को दी।

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पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने खून से सना सिलेंडर बरामद किया है। उसकी पत्नी रेखा और उसके प्रेमी सोमबीर के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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