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निर्भया फंड के गबन के मामले में हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार से मांगा खर्च का ब्योरा

महिला

कोलकाता: केंद्र सरकार से महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए आवंटित धनराशि के गबन मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से खर्च का ब्योरा हलफनामा के जरिए मांगा है। अगली सुनवाई 15 फरवरी को होनी है।

दरअसल, वर्ष 2012 में दिल्ली के निर्भया कांड के बाद देशभर के महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने निर्भया फंड का गठन किया था। इसके तहत 2016 में राजधानी कोलकाता समेत देशभर के सभी महानगरों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए धनराशि का आवंटन हुआ था। पश्चिम बंगाल सरकार को 181 करोड़ से अधिक धनराशि केंद्र ने दी थी। आरोप है कि इस राशि का इस्तेमाल सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने के लिए नहीं किया गया है।

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इसी के खिलाफ अधिवक्ता सायनज्योति मुखर्जी ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार के महाधिवक्ता सौमेंद्र नाथ मुखर्जी ने कोर्ट बताया कि बंगाल में निर्भया फंड का बखूबी इस्तेमाल हुआ है। पूरे कोलकाता में 1020 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। और कैमरा को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर कंपनी वेबेल को सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने का ठेका दिया गया है। उम्मीद है इस साल के मध्य तक पूरे शहर में कैमरा इंस्टॉल करने का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि कहां कितनी धनराशि खर्च हुई है इससे संबंधित पूरी जानकारी हलफनामा के जरिए राज्य सरकार जमा करें।

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