Home बंगाल कोर्ट के आदेश के बावजूद चल रहा अवैध निर्माण, लगा दोगुना जुर्माना

कोर्ट के आदेश के बावजूद चल रहा अवैध निर्माण, लगा दोगुना जुर्माना

kolkata high court

Bengal News: कोर्ट के आदेश के बावजूद अवैध निर्माण जारी रखने पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने दोगुना जुर्माना लगाया है। बुधवार को न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने वादी को दो दिन के अंदर दो लाख रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश दिया।

कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 106 में एक शख्स ने घर बनाने के लिए आवेदन किया। नगर निगम ने आवेदन को मंजूरी नहीं दी। इसके बाद शख्स ने हाई कोर्ट में केस दायर किया। जस्टिस सिन्हा ने पाया कि नगर निगम ने निर्माण जारी रखने की अनुमति नहीं दी। आरोप है कि इसके बाद वादी ने बिना अनुमति के निर्माण कार्य जारी रखा।

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कोर्ट ने नगर निगम के फैसले को बरकरार रखा था और 12 मार्च को कोर्ट ने वादी को 1 लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया था। जस्टिस सिन्हा ने कहा कि जुर्माना सात दिन के अंदर नगर निगम आयुक्त को देना होगा। वह उस पैसे का उपयोग हाईकोर्ट परिसर को हरा-भरा बनाने में करेंगे।

बुधवार को नगर निगम ने वादी के खिलाफ कहा कि उसने जुर्माना जमा नहीं किया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ से संपर्क किया था। मामला वहां लंबित है। इस पर जस्टिस सिन्हा ने कहा, डिवीजन बेंच ने अभी तक सिंगल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है। अत: उस व्यक्ति ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर गलत कार्य किया है। इसके बाद भी अदालत आंखें नहीं मूंद सकती। उन्हें 22 मार्च तक 1 लाख रुपये का जुर्माना और भरना होगा। अगर यह आदेश लागू नहीं किया गया तो जुर्माने की राशि बढ़ा दी जाएगी।

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