नई दिल्लीः देश भर में बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान फेस मास्क नहीं लगाने पर यात्रियों पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। ट्रेनों में यह छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा। इतना ही नहीं, बल्कि रेलवे ने साफ-सफाई का ध्यान रखते हुए यात्रियों या अन्य स्टॉफ द्वारा थूकने पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है।
रेलवे जोन के सभी महाप्रबंधकों को लिखे पत्र में पैसेंजर मार्केटिंग के कार्यकारी निदेशक नीरज शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय समय-समय पर लोगों को मास्क लगाने की हिदायत देते रहे हैं।
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शर्मा ने कहा कि 11 मई, 2020 को भारतीय रेलवे द्वारा लाए गए ट्रेनों की आवाजाही के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) कहती है कि सभी यात्रियों को यह सलाह दी जानी चाहिए कि वे यात्रा के दौरान फेस कवर या मास्क पहने होना चाहिए। इसके साथ ही रेलवे परिसर (रेलगाड़ियों सहित) में सभी व्यक्तियों द्वारा फेस मास्क या फेस कवर पहनना आवश्यक होगा।