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15 नवंबर तक वाहनों में अवश्य लगवा लें एचएसआरपी अन्यथा भरना पड़ेगा जुर्माना

लखनऊः परिवहन विभाग ने निजी वाहनों के अंतिम नम्बर के आधार पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने की तारीखें तय कर दी हैं। जिन वाहनों का अंतिम नम्बर एक या शून्य है उनमें 15 नवम्बर तक एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य है। एचएसआरपी नहीं लगवाने पर ऐसे वाहनों का 16 नवम्बर से चालान किया जाएगा। प्रदेश के सभी निजी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देश के अनुसार 15 नवम्बर 2021 से 15 नवम्बर 2022 तक वाहनों के अंतिम नम्बरों के हिसाब से एचएसआरपी लगवाने की तारीखें तय कर दी गई है। जिन वाहनों के अंतिम नम्बर एक और शून्य हैं उनमें 15 नवम्बर तक एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य है। अन्यथा ऐसे वाहनों का चालान कर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिलहाल एचएसआरपी नहीं लगवाने वाले वाहनों के फिटनेस और परमिट नवीनीकरण सहित अन्य कार्यों पर रोक लगा दी गई है।

वाहनों में एचएसआरपी लगवाने की तारीखें तय
परिवहन विभाग के अनुसार, जिन निजी वाहनों के अंतिम नम्बर शून्य और एक हैं, उनमें 15 नवम्बर तक एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य है। जिन वाहनों के अंतिम नम्बर दो और तीन हैं, उनमें नए साल (2022) के 15 फरवरी तक एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य है। इसी तरह से जिन वाहनों के अंतिम नम्बर चार और पांच हैं, उनमें नए साल के 15 मई तक एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है। जिन वाहनों के अंतिम नम्बर छह और सात हैं, उनमें नए साल के 15 अगस्त तक एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य है। जिन वाहनों के अंतिम नम्बर आठ और नौ हैं, उनमें 15 नवम्बर तक एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, बिना नम्बर प्लेट के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित है। इसी तरह से एचएसआरपी नहीं लगवाने पर वाहन स्वामी भी जुर्माने और चालान की जद में आ सकता है। जिन वाहनों में एचएसआरपी लगवाने की अंतिम तारीख 15 नवम्बर को समाप्त होने जा रही है। ऐसे वाहनों का 16 नवम्बर से चालान किया जाएगा। इसकी तैयारियां चल रही है।

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चेकिंग होने पर 16 नवम्बर से दिखानी होगी एचएसआरपी बुकिंग रसीद
एक आंकड़े के अनुसार, प्रदेश में अभी तक करीब 25 से 30 फीसदी वाहनों में ही एचएसआरपी लगी है। बड़ी संख्या में लोगों ने ऑनलाइन आवेदन कर रखा है। ऐसे में 15 नवम्बर के बाद चेकिंग होने पर एचएसआरपी बुकिंग की ऑनलाइन आवेदन रसीद दिखानी होगी, अन्यथा वाहन का चालान कर दिया जाएगा। परिवहन आयुक्त धीरज साहू का कहना है कि एचएसआरपी लगवाने की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आमजन अपनी सहूलियत के हिसाब से तय तारीखों से पहले एचएसआरपी लगवा लें। इसके पहले भी कई बार मौका दिया जा चुका है।

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