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हिमाचल में वोटिंग आज, वोटर कार्ड नहीं है तो साथ ले जाएं ये 12 पहचान पत्र

शिमला: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार घर-घर जाकर वोटर स्लिप को आवंटित करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वोटर स्लिप एक निमंत्रण पत्र के रूप में बांटा गया है।

उन्होंने कहा कि यह वोटर स्लिप मतदाता के लिए सिर्फ निमंत्रण पत्र है। इसके माध्यम से कोई भी मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। मत का प्रयोग करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से निर्धारित 12 फोटो पहचान पत्रों में से एक का प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

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उन्होंने कहा कि 12 फोटो पहचान पत्रों में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त मतदाता का आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, स्वास्थ्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, सरकारी संस्था के पहचान पत्र और विकलांगता पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने जिला के मतदाताओं से आग्रह किया कि वे इन निर्देशों का पालन करें और लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं। उन्होंने सभी मतदाताओं से 12 नवंबर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है।

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