कैसे RBI की रडार में आया पेटीएम, ऐसे कर रहा था नियमों उल्लंघन

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नई दिल्लीः 31 जनवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगा दिया। साथ ही फास्‍टैग रिचार्ज, वॉलेट और इसके अलावा बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने पर भी रोक लगा दी। RBI ने बताया कि 29 फरवरी के बाद से पेटीएम की बैंकिंग सर्विस काम नहीं करेगी। दरअसल, RBI ने नियमों का उल्लघंन करने पर ये सख्त कदम उठाया है।

बताया जा रहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के तहत 1 पैन पर 1,000 से ज्यादा यूजर्स के अकाउंट जुड़े थे। जिसकी जांच करने पर पता चला कि इन अकाउंट्स की केवाईसी नहीं हुई है और बिना पहचान के करोड़ों रुपये का लेन-देन भी किया गया था। जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई जा रही थी।

4 करोड़ अकाउंट इनएक्टिव

गौरतलब है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास करीब 35 करोड़ ई-वॉलेट हैं जिसमें से लगभग 31 करोड़ ई-वॉलेट एक्टिव नहीं है। इसका मतलब है कि 4 करोड़ अकाउंट इनएक्टिव हैं, जिनकी केवाईसी नहीं हुई है। वहीं इतने बड़े स्कैम के मामले को देखते हुए RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रोक लगाने का फैसला लिया।

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पेटीएम पेमेंट्स बैंक की होगी जांच

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि अगर जांच के दौरान फंड की हेराफेरी का कोई भी सबूत पाया जाता है तो ईडी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर जांच कर कड़ी कार्रवाई करेगी।

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