Himachal Pradesh: यातायात नियमों की अनदेखी पर अब ASI व हेड कांस्टेबल भी काट सकेंगे चालान

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शिमला (Himachal Pradesh): हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटने की शक्ति एएसआई और हेड कांस्टेबल को दे दी है। वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में चालान जारी कर सकेंगे। इसके अलावा परिवहन विभाग के एमवीआई और ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी चालान का निपटारा कर सकेंगे।

राज्य सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद पुलिस विभाग में एएसआई और हेड कांस्टेबल दोषी वाहन चालकों के चालान का निपटारा कर सकेंगे। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गयी है। इसके मुताबिक एएसआई और हेड कांस्टेबल मोटर वाहन अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत होंगे।

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पहले पुलिस विभाग में एसआई रैंक से ऊपर के अधिकारियों को चालान निपटाने की शक्ति दी जाती थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने पुलिस विभाग के एएसआई और हेड कांस्टेबलों को भी चालान निपटाने की अनुमति दे दी है। हेड कांस्टेबल के पास चालान काटने का अधिकार नहीं था। यह शक्ति मिलने से लंबित चालान मामलों के निस्तारण में मदद मिलेगी। इससे ई-चालान बनाने और लंबित मोटर वाहन अधिनियम चालान के भुगतान में तेजी आएगी।

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