Himachal: 31 साल बाद नया लैंड कोड लागू, राजस्व मामलों का निपटारा होगा आसान

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में तीन दशक बाद लैंड कोड (Himachal land code) में बदलाव हुआ है। राजस्व विभाग ने 31 वर्ष बाद लैंड कोड का प्रकाशन किया है। इससे पहले वर्ष 1992 में पहला लैंड कोड जारी हुआ था। नए लैंड कोड के आने से राजस्व मामलों को निपटाने में तेज़ी आएगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजस्व विभाग को लगभग तीन दशक के उपरांत प्रकाशित नए ‘लैंड कोड’ के प्रकाशन के लिए बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट घोषणा के अनुसार राज्य सरकार ने नई भू-संहिता (Himachal land code) को लागू करने का आश्वासन दिया था, जिसमें भूमि संबंधी नियमों, कानूनों और आवश्यक निर्देशों का अद्यतन संकलन होगा। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा लगभग 31 वर्षों के बाद नया लैंड कोड जारी किया गया है। पहला लैंड कोड वर्ष 1992 में प्रकाशित हुआ था।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि संबंधित मामलों के विषय में लोगों को अक्सर राजस्व विभाग से संबंधित कार्य रहते हैं। लैंड कोड के माध्यम से भूमि विवादों का सामाजिक समन्वय व पारिवारिक जुड़ाव के साथ सर्वसम्मत समाधान निकालने में सुविधा रहेगी। उन्होंने कहा कि जन-समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राजस्व न्याय प्रणाली का सुव्यवस्थित होना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत राजस्व अधिकारियों और लोगों को विभिन्न नियम और विभागीय दिशा-निर्देशों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

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