Himachal Cabinet Meeting: शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक तपोवन धर्मशाला में आयोजित करने की राज्यपाल से सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा-कर्मचारियों की नियुक्ति, राज्य उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग में कर एवं कराधान निरीक्षक के 25 पद और बागवानी विभाग में बागवानी विकास अधिकारी के 10 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में मोटर वाहन कर की एकमुश्त छूट के साथ-साथ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैप किए गए पुराने वाहनों से संबंधित ब्याज और जुर्माने की एकमुश्त छूट को भी मंजूरी दी गई। यह छूट एक वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी।
इसके अतिरिक्त वैध सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर नए वाहन के पंजीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम-1972 की धारा 14 के तहत देय कर पर गैर परिवहन वाहनों को 15 वर्ष तक 25 प्रतिशत और परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक 15 प्रतिशत रियायत देने का भी निर्णय लिया गया।
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कई नियमों में होंगे संशोधन
मंत्रिमंडल ने शिमला, चौपाल और कुल्लू के और अधिक क्षेत्रों को योजना क्षेत्र के अंतर्गत लाने की मंजूरी दी ताकि इन क्षेत्रों में असुरक्षित निर्माण कार्य को रोका जा सके। राज्य में कार्यरत सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1971 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, राज्य के मंदिरों में संग्रहीत सोने और चांदी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती नियम, 1984 के नियमों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया।
छह वर्ष के बच्चों को मिलेगा कक्षा 1 में प्रवेश
बैठक में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए छह वर्ष से अधिक आयु मानदंड अपनाने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 10000 रुपये मासिक किराया उपलब्ध कराने की भी स्वीकृति दी गई।
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