लखनऊः परिवहन विभाग ने प्रदेश में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। परिवहन विभाग ने नई गाइडलाइन के साथ ही वाहनों में एचएसआरपी लगवाने की तिथि भी निर्धारित कर दी है। विशेष सचिव (परिवहन) डॉ. अखिलेश कुमार मिश्रा ने इस संबंध में सर्कुलर परिवहन आयुक्त को भेज दिया है।
वाहनों के रजिस्ट्रेशन के इकाई अंक के आधार पर एचएसआरपी लगवाने की अलग-अलग तिथि निर्धारित की गयी है। यदि इस अवधि में वाहन में एचएसआरपी नहीं लगी मिली तो फिर प्रवर्तन दल की ओर से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एचएसआरपी को लेकर प्रवर्तन टीम की प्रक्रिया अगले साल 15 जुलाई 2022 से शुरू होगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, एचएसआरपी लगवाने के लिए वाहनों के अंतिम नंबर के अनुसार मानक तय किए गए हैं। इन नंबरों के अनुसार ही इनकी अलग-अलग अंतिम तिथि भी निर्धारित की गयी है।
कॉमर्शियल वाहनों में 15 अप्रैल तक अनिवार्य
परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स मैन्यूफैक्चरर्स ऑफ इंडिया और परिवहन आयुक्त की ओर से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद एचएसआरपी को लेकर एक योजना तैयार की गयी है। इसके तहत 15 अप्रैल 2021 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीआर) के अंतर्गत आने वाले सभी जनपदों के निजी वाहनों और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में रजिस्टर्ड कॉमर्शियल वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके बाद संबंधित वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी।
वाहनों के इकाई नंबर के अनुसार तय की गयी अंतिम तारीख
- जिन वाहनों के रजिस्टर्ड नंबर में अंतिम अंक 0 या 1 है, ऐसे वाहन स्वामियों को 15 जुलाई 2021 तक एचएसआरपी व कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य है।
- जिन वाहनों के रजिस्टर्ड नंबर के अंत में 2 और 3 है, ऐसे वाहन स्वामियों को 15 अक्टूबर 2021 तक एचएसआरपी व कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य है।
- जिन वाहनों के रजिस्टर्ड नंबर अंतिम अंक 4 या 5 है, ऐसे वाहन स्वामियों को 15 जनवरी 2022 तक एचएसआरपी व कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य है।
- जिन वाहनों के रजिस्टर्ड नंबर के अंतिम अंक में 6 या 7 है, ऐसे वाहन स्वामियों को 15 अप्रैल 2022 तक एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य है।
- जिन वाहनों के रजिस्टर्ड नंबर के अंतिम अंक में 8 या 9 है, ऐसे वाहन स्वामियों को 15 जुलाई 2022 तक एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य है।
HSRP के बिना नहीं होगी फिटनेस
निर्धारित अवधि में वाहन स्वामियों द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर नहीं लगवाए जाते हैं, तो ऐसे वाहनों को स्वस्थता प्रमाणपत्र यानि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जाएगा। वाहन स्वामी की ओर से एचएसआरपी बुकिंग की स्लिप दिखाए जाने पर फिटनेस प्रमाणपत्र मिल सकेगा।
प्रवर्तन कार्य में नहीं आएगी मुश्किल
परिवहन विभाग के विशेष सचिव डॉ. अखिलेश कुमार मिश्रा की ओर से परिवहन आयुक्त को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया ने अवगत कराया है कि जब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया गया तो संज्ञान में आया कि आम जनता को इसके मैकेनिज्म के संबंध में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का तरीका व समय अवधि नहीं पता होने की वजह से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इस वजह से प्रवर्तन कार्य में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
प्रदेश में रजिस्टर्ड वाहनों में एचएसआरपी लगवाने के लिए अधिकृत की गयी वेबसाइट WWW.SIAM.IN इन पर जाकर आवेदन करना होगा। इसमें आवेदक को अपने वाहन संबंधी डिटेल सहित अन्य सभी ब्यौरा दर्ज कर अपने नजदीकी डीलर को चुनना होगा। ऑनलाइन भुगतान करके एचएसआरपी लगवाने के लिए टाइम स्लाट मिलेगा। स्लॉॅट के अनुसार मिली तिथि पर आवेदक को गाड़ी लेकर डीलर के यहां एचएसआरपी लगवाने के लिए पहुंचना होगा।
निर्धारित तिथि के बाद 5,000 जुर्माना
तय की गयी समय-सीमा के बाद बिना एचएसआरपी पकड़े जाने पर वाहन मालिक को पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा। आरटीओ प्रशासन आरपी द्विवेदी के अनुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट निर्धारित मानक पर नहीं मिलने पर चालान किया जाएगा।
- लखनऊ में 20 लाख पुराने वाहनों में लगायी जानी है एचएसआरपी
- चार लाख चार पहिया व 16 लाख दो पहिया वाहन हैं शामिल
- अब तक 2.50 लाख पुराने वाहनों में लग चुकी है एचएसआरपी
- इसमें सवा लाख दो पहिया व बाकी चार पहिया वाहन हैं शामिल
- दो पहिया के लिए करीब 400 और चार पहिया के लिए 700 रुपए फीस है निर्धारित