Saturday, December 14, 2024
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeमहाराष्ट्रअनिल देशमुख को नहीं मिली मतदान की अनुमति, नवाब मलिक दाखिल करेंगे...

अनिल देशमुख को नहीं मिली मतदान की अनुमति, नवाब मलिक दाखिल करेंगे नई याचिका

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए अनुमति देने से इंकार कर दिया है, जबकि मंत्री नवाब मलिक को फिर से नई याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद नवाब मलिक की ओर से नई याचिका दाखिल की गई है, जिस पर कुछ देर बाद हाईकोर्ट के जस्टिस पीडी पाटिल के समक्ष सुनवाई होने वाली है।

ये भी पढ़ें..भारत-बांग्लादेश के बीच दो साल से बंद बस सेवा फिर हुई…

राज्यसभा चुनाव में अनुमति की मांग को लेकर दाखिल की गई अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) की याचिका पर जज पीडी नाईक ने इंकार कर दिया। जज ने कहा कि इस याचिका में नया कुछ भी नहीं है। मंत्री नवाब मलिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक कैदी के तौर पर आपको जमानत नहीं दी जा सकती, लेकिन विशेषाधिकार के तहत सिर्फ मतदान में जाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए आपको नई याचिका के साथ अदालत में आना पड़ेगा।

कोर्ट के इस निर्देश के बाद नवाब मलिक के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। इस पर सुनवाई होने के बाद नवाब मलिक को राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति मिलने की उम्मीद है।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें