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हाईकोर्ट ने केंद्र को दिये आदेश, कहा-आवंटन के हिसाब से दिल्ली को मिले ऑक्सीजन

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि आवंटन के हिसाब से दिल्ली को ऑक्सीजन मिले। जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस सुझाव को ठुकरा दिया जिसमें दिल्ली सरकार ने कहा था कि निजी कंपनियां दिल्ली को ऑक्सीजन डोनेट कर सकते हैं।

दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों को निजी कंपनियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाए। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा होगा तब हर राज्य निजी कंपनियों की ओर रुख करेंगे। इसका संचालन केंद्रीयकृत तौर पर होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। ये केंद्रीयकृत होना चाहिए। तब कोर्ट ने कहा कि सब केंद्र को मिलना चाहिए उसके बाद केंद्र बंटवारा करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाए। कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडरों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए।

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कोर्ट ने रेलवे को इसके लिए योजना बनाने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि स्टील प्लांट तरल ऑक्सीजन का उत्पादन एक बाईप्रोडक्ट के रूप में करते हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि स्टील उद्योगों ने अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन एक हजार मीट्रिक टन से बढ़ाकर 26 सौ मीट्रिक टन कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि सभी प्लांट चैबीसों घंटे उत्पादन में लगे हुए हैं।

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