विभव कुमार मामले में HC ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस, जानें क्या कहा?

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अमित शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने नोटिस जारी किया।

तीस हजारी कोर्ट से खारिज हुई थी याचिका

विभव कुमार ने जमानत याचिका खारिज करने के तीस हजारी कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की दूसरी जमानत याचिका 7 जून को खारिज कर दी थी। तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है और मालीवाल के मन में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है।

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कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी संभावना है कि अगर विभव कुमार को जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया था। इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। घटना 13 मई को हुई थी।

याचिका में की है ये मांग

दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी। विभव कुमार ने इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर की है, जिसमें विभव कुमार ने अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती दी है और मुआवज़े की मांग की है। विभव कुमार ने कहा है कि उन्हें गिरफ़्तार करते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A का पालन नहीं किया गया। विभव कुमार की इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है।

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