पटनाः बिहार की पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के राजस्व विभाग की ओर से अमीन के 1767 पदों पर नियुक्ति के लिए निकाले गये विज्ञापन को मंगलवार को रद्द कर दिया है। यह विज्ञापन जनवरी,2020 में निकाला गया था । जिसे याचिकाकर्ता राम बाबू आजाद सहित अन्य ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी । याचिका पर आज सुनवाई करते हुए जस्टिस पी बी बजन्थरी ने विज्ञापन को रद्द कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि इस विज्ञापन को रद्द कर तीन माह में सभी रिक्त पदों को भरने का काम पूरा करे।
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अमीन पद पर बहाली के लिए निकाले गए थे विज्ञापन
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में बताया गया कि अमीन पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में जो योग्यता राज्य सरकार ने विज्ञापन में प्रकाशित किया था, वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। कोर्ट को बताया गया कि बिहार अमीन कैडर रूल के अनुसार उम्मीदवार बारहवीं पास होने के साथ अमानत की डिग्री या आईटीआई द्वारा सर्वेयर की डिग्री प्राप्त होना चाहिए।
राज्य सरकार के राजस्व विभाग में जो विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता रखी थी,उसके अनुसार उम्मीदवार को मात्र बारहवीं पास होना ही काफी हैं। उम्मीदवारों ने राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित इस विज्ञापन को पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने चैलेंज किया।कोर्ट ने आज सभी पक्षों को सुनने के बाद इस विज्ञापन को रद्द करते हुए राज्य सरकार को नए सिरे अमीनो के रिक्त 1767 पर बहाली के लिए तीन माह में नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया।
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