Saturday, January 4, 2025
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दिल्ली हिंसाः मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित अमित गुप्ता की याचिका पर इस दिन होगी सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा में मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सह आरोपित अमित गुप्ता की खुद को सरकारी गवाह बनाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी है। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने इस मामले पर 17 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।

पिछले 28 जनवरी को सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से वकील रिजवान ने कहा था कि ताहिर हुसैन के खिलाफ मीडिया में अपमानजनक खबरें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा था कि कोर्ट के आदेश के पहले ही मीडिया ऐसी खबरें चला रहा है जैसे ताहिर हुसैन दोषी हों। ताहिर हुसैन विचाराधीन कैदी है, दोषी नहीं। चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए हैं वे महज आरोप हैं, प्रमाणित तथ्य नहीं। मीडिया की ओर से ऐसा करने से उसके निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन होता है। रिजवान ने कोर्ट से मीडिया संगठनों को ताहिर हुसैन के खिलाफ ट्रायल चलाने से रोकने का आदेश देने की मांग की थी।

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ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को आरोपित बनाया है। 16 अक्टूबर 2020 को ईडी के असिस्टेंड डायरेक्टर पंकज कुमार खत्री ने चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 के तहत आरोपित बनाया है। चार्जशीट में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों में ताहिर द्वारा धनराशि लगाने का आरोप लगाया है। ईडी ने कहा है कि करीब सवा करोड़ रुपये से दंगों के लिए हथियारों की खरीदारी की गई। ईडी के मुताबिक ताहिर हुसैन और उससे जुड़े लोगों ने एक करोड़ दस लाख रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की। दंगों के लिए एकत्रित किए गए इस धन को फर्जी कंपनी के जरिये नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में चल रहे धरना-प्रदर्शनों में लगाया गया।

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