दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई

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नई दिल्ली: दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ अंतरिम जमानत अर्जी पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगी। अदालत ने 14 जुलाई को याचिका पर नोटिस जारी कर वरिष्ठ आप नेता द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था। इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसने उन्हें क्रमशः सीबीआई और ईडी द्वारा जांच के तहत मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया था।

सिसौदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से उन्हें अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई को ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वह जमानत की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।

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इससे पहले, उच्च न्यायालय ने इसी घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर थे। सिसौदिया को इसी साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें 9 मार्च को गिरफ्तार कर लिया।