नई दिल्लीः बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र : पार्ट वन-शिवा’ को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म अनधिकृत स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से इन 18 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया।
ये भी पढ़ें..Cyrus Mistry Accident: पुंडोले दंपति की हालत नाजुक, मुंबई के अस्पताल में किये गये शिफ्ट
कोर्ट ने 18 वेबसाइट पर पर लगाई रोक
दरअसल अदालत ने 18 वेबसाइट पर फिल्म दिखने और डाउनलोड करने, किसी भी तरह से होस्टिंग, स्ट्रीमिंग, पुनःप्रसारण, प्रदर्शन करने पर रोक लगाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि फिल्म की पायरेसी हर हाल में बंद होनी चाहिए। याचिका इस फिल्म का प्रोडक्शन और प्रमोशन कर रहे स्टार इंडिया ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि 18 वेबसाइट उनकी फिल्म का अनधिकृत प्रसारण कर रहे हैं। ऐसा करना कॉपीराइट कानून का खुला उल्लंघन है।
याचिका में मांग की गई थी कि इन 18 वेबसाइट को फिल्म के अनधिकृत प्रसारण पर रोक लगाने के दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। ये फिल्म 9 सितंबर को रिलीज होनी है। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट लीड रोल में हैं।
स्टार इंडिया द्वारा दायर की गई थी याचिका
दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर स्टार इंडिया द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई के बाद 18 वेबसाइटों को ‘ब्रह्मास्त्र पार्ट वन : शिवा’ की स्ट्रीमिंग अवैध रूप से करने से रोक दिया है। स्टार इंडिया ने कहा कि यह एक प्रथा है कि पहले फिल्म को रिलीज किया जाए और फिर देखने के लिए इसे विभिन्न प्लेटफार्मो पर उपलब्ध कराया जाए। किसी फिल्म की नाटकीय रिलीज सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि किसी फिल्म का व्यावसायिक मूल्य इस अवधि में प्राप्त लोकप्रियता और सफलता पर निर्भर करता है। हालांकि, अवैध लाभ कमाने के लिए दुष्ट वेबसाइटें उल्लंघनकारी प्रतियां बनाती हैं और उन्हें फिल्म की नाटकीय रिलीज के साथ-साथ देखने, डाउनलोड करने और जनता के लिए संचार के लिए उपलब्ध कराती हैं।
पक्षकारों की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने वादी (स्टार इंडिया) द्वारा फिल्म के निर्माण और प्रचार में किए गए निवेश का अवलोकन करते हुए कहा कि कॉपीराइट अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसमें निहित विशेष अधिकार है। यह दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी निर्देश दिया गया था कि वे विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को नकली वेबसाइटों तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए आवश्यक अधिसूचनाएं जारी करें। अदालत ने भी इसको लेकर अपना फैसला सुनाते हुए कह दिया है कि ‘ब्रह्मास्त्र’ के अवैध स्ट्रीमिंग पर पूरी तरह से रोक है।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)