गठबंधन के लिए ‘INDIA’ नाम के इस्तेमाल पर कोर्ट ने 26 दलों को भेजा नोटिस, केंद्र और EC को भी किया तलब

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नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्षी दलों को उनके गठबंधन के लिए ‘INDIA’ शब्द का इस्तेमाल करने से रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार, भारत निर्वाचन आयोग सहित 26 राजनीतिक दलों को नोटिश जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी पार्टियों ने कर्नाटक के बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को आयोजित अपनी बैठक में ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (INDIA) नामक गठबंधन बनाने की ऐलान किया था।

दरअसल विपक्षी दलों के गठबंधन के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि इंडिया शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग को शिकायत दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जनहित याचिका में कहा गया था कि भारत शब्द के इस्तेमाल से चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाएंगे और इससे माहौल खराब होने की आशंका रहेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बने 26 विपक्षी दलों के गठबंधन को भारत नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बीजेपी नेता इस गठबंधन के खिलाफ हमलावर हैं।

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कोर्ट ने केंद्र, EC और 26 दलों से मांगा जवाब

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति अमित महाजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) और 26 राजनीतिक दलों से जवाब मांगा। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर तय की। याचिकाकर्ता की ओर से वकील वैभव सिंह और केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा पेश हुए।

याचिका में कहा है कि आज तक भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने प्रतिवादी राजनीतिक दलों को उनके राजनीतिक गठबंधन के लिए संक्षिप्त नाम ‘इंडिया’ का उपयोग करने से रोकने के लिए उनके द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व पर कोई कार्रवाई नहीं की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस संक्षिप्त नाम का इस्तेमाल केवल लोकसभा चुनाव में अनुचित लाभ लेने के लिए किया गया है।

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