नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और दिलीप कुमार पांडेय को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनके बेटे के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिए है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ जाजू द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि आप नेताओं ने 22 जनवरी को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि दिल्ली भाजपा नेता आदेश गुप्ता और जाजू के बेटे ने अवैध कमाई की है। कंपनी का नाम स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने आप नेताओं को मामले से संबंधित सोशल मीडिया पर सभी पोस्ट हटाने का निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अंतरिम राहत देने का मामला बनता है।
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आदेश में कहा गया है कि प्रतिवादियों को वादी से संबंधित अपमानजनक पोस्ट को 2 दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा नहीं करने पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाएगा। प्रतिवादियों को वादी के खिलाफ किसी भी मानहानिकारक सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने से खुद को रोकने के लिए निर्देशित किया जाता है। जाजू ने पहले आप नेताओं को कानूनी नोटिस भेजकर उनके बेटे पर लगाए गए आरोपों को वापस लेने और सोशल मीडिया के सभी संदर्भों को हटाने के लिए कहा था।
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