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Haryana: नशा तस्करी के चार दोषियों को दस साल कैद व छह लाख जुर्माना

 

UP jails will now be known as 'Correction Homes'

हिसारः एडीजे अमित सहरावत की अदालत ने चार ड्रग तस्करों को 10-10 साल कैद और छह लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के मुताबिक पुलिस ने अपराधियों के पास से 29 पैकेट में 45 हजार नशीली गोलियां बरामद की थीं।

बीते दिन मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चारों दोषियों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने चारों तस्करों को 10-10 साल की सजा सुनाई और सभी पर 6-6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। दोषियों में यूपी के गोंडा के अकौना निवासी सुरेश, चंपारण जिले का आलोक, तलवंडी राणा का अमित पाल और बराह मुहल्ला का रजत शामिल हैं. अदालत ने सुरेश और आलोक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि रजत और अमित पाल पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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भारी मात्रा में मिले थे मादक पदार्थ

कोर्ट केस के मुताबिक, पुलिस ने साल 2021 में चारों दोषियों को नशीली दवाओं के साथ पकड़ा था। उस दौरान पुलिस टीम तलवंडी राणा बाईपास पर मौजूद थी। अपराधियों द्वारा नशीला पदार्थ बेचने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तलवंडी राणा के अमित पाल और बराह मोहल्ला के रजत को नशीला पदार्थ बेचते हुए पकड़ लिया। दोनों भारी मात्रा में मादक पदार्थ ले जा रहे थे। जब उनकी तलाशी ली गई तो दोनों के पास से दो गत्ते बरामद हुए। एक कार्टन से कुल 29 पैकेट ट्रामाडोल टैबलेट बरामद किये गये। इनमें से अमित के पास से 14500 और रजत के पास से 29000 गोलियां बरामद की गईं। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही अन्य दो को भी जांच के दौरान पकड़ लिया गया। इस मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को इन चारों को सजा सुनाई।

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