रिटायर्ड कर्मियों के लिए सीएम सैनी का बड़ा ऐलान, मासिक पेंशन में होगी बढ़ोतरी

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चंडीगढ़ः हरियाणा में अब तीन हजार रुपये से कम मासिक पेंशन वाले कर्मचारी भी बुढ़ापा पेंशन के हकदार होंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी (CM Saini) की घोषणा के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा में करीब सवा लाख कर्मचारी ऐसे हैं, जिनकी ईपीएफ पेंशन राशि प्रदेश में मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन राशि तीन हजार से काफी कम है।

सीएम ने किया था ऐलान

सरकार को पता चला था कि प्रदेश में एचएमटी, एमआईटीसी आदि कई विभागों के ऐसे कर्मचारी हैं, जिनकी मासिक पेंशन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से मिलने वाली पेंशन से भी कम है। इन कर्मचारियों को ईपीएफ से एक हजार रुपये से लेकर दो हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि मिल रही है। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पिछले बजट में इन कर्मचारियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पेंशन सुविधा के दायरे में शामिल करने की घोषणा की थी।

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जारी की गई अधिसूचना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की इस अधिसूचना के बाद जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन या ईपीएफ राशि तीन हजार से कम है, वे भी बुढ़ापा पेंशन के लिए पात्र होंगे। उनको अभी मिल रही राशि और तीन हजार के बीच के अंतर की राशि को सरकार पेंशन के रूप में देगी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सरकारी, स्वायत्त संस्थान से सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन में अंतर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से मिलने वाली पेंशन से पूरा किया जाएगा।

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