Featured हरियाणा राजनीति

हरियाणा में निकाय चुनावों की घोषणा, 19 जून को मतदान, 22 जून को मतगणना

चुनाव

चंडीगढ़ः हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। हरियाणा के 46 स्थानीय निकायों में 19 जून को मतदान होने का ऐलान सोमवार को राज्य चुनाव आयुक्त ने कर दिया है। इसी के साथ ही सभी संबंधित क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। प्रदेश में 28 नगर पालिकाओं तथा 18 नगर परिषदों में चुनाव होने हैं।

ये भी पढ़ें..ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में एंथनी अल्बनीस ने ली शपथ

हरियाणा राज्य चुनाव आयोग आयुक्त धनपत सिंह ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए कहा कि 19 जून को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा। मतगणना 22 जून को होगी। इस बार मतदान का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया है। फरीदाबाद, बाढड़ा, बादली और सीवन की वोटर लिस्ट का काम शुरू हो रहा है, इसलिए इसमें दूसरे फेज में चुनाव होंगे। धनपत सिंह ने बताया कि मेयर पद का चुनाव सीधा होगा। पुरुषों के लिए शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास होना जरूरी है जबकि एससी महिला और सामान्य महिला के लिए शेक्षणिक योग्यता आठवीं पास है।

30 मई से नामांकन

धनपत सिंह ने बताया कि 30 मई से चार जून तक नामांकन किये जा सकेंगे। इसके बाद छह जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। सात जून को नामांकन वापस लिया जा सकता है। 19 जून को प्रदेश में मतदान होगा। आयोग ने बताया कि करीब दस हजार कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया में लगाये जायेंगे। पुलिस बल की संख्या अलग से होगी। मेयर पद के लिए पिंक बैलेट पेपर और सदस्य पद के लिए सफ़ेद बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा।

मेयर का सीधा चुनाव करने का नोटिफिकेशन जारी

हरियाणा सरकार ने इस बार मेयर का सीधा चुनाव करवाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए प्रधान पद आरक्षित किए जाने की घोषणा की थी। सरकार के इस फैसले को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 17 मई को प्रदेश में चुनाव करवाने को हरी झंडी दे दी थी। करीब 51 नगर परिषद व नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म हो चुका है।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें…)