Gyanvapi Case: शिवलिंग की पूजा करने की याचिका पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

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वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद को असली काशी विश्वनाथ मंदिर घोषित करने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी की अदालत में सुनवाई हुई। फाइलिंग केस में अंतरिम यानी केस के निपटारे तक आदि ज्योतिर्लिंग की पूजा के लिए बहस पूरी हो गई।

जस्टिस आकाश वर्मा की अदालत ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह जानकारी जयध्वज श्रीवास्तव, देशरत्न श्रीवास्तव व नित्यानंद राय के अधिवक्ता बजरडीहा निवासी विवेक सोनी ने दी। अधिवक्ताओं ने बताया कि वादी विवेक सोनी व जयध्वज ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद को पक्षकार बनाते हुए कोर्ट में वाद दायर किया है। आज कोर्ट में अंतरिम राहत को लेकर बहस हुई।

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वादी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आदि विश्वेवर ज्योतिर्लिंग जिसे कथित ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े लोगों ने कुआं बनाकर ढक दिया था। आदिविश्वेवर द्वारा 16 मई को दर्शन दिया गया। अधिवक्ताओं की मांग है कि दर्शन के बाद ज्योतिर्लिंग का पूजन, भोग प्रसाद, शयन आरती, मंगला आरती, पुष्पांजलि, दुग्धाभिषेक आदि कार्यों में कोई व्यवधान न हो, पूजन से संबंधित कार्यों की अनुमति दी जाए। अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उक्त शिवलिंग को सुरक्षित रखने का है. पूजा-पाठ और अन्य धार्मिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं है।

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