उत्तर प्रदेश Featured

Gyanvapi Case: इलाहाबाद कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, पूजा पर रोक लगाने से किया इनकार

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को वाराणसी के बाद इलाहाबाद होईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा-अर्चना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने महाधिवक्ता को कानून व्यवस्था बनाये रखने का भी आदेश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। बता दें कि लंबे समय से चल रहे ज्ञानवापी मामले में बुधवार को वाराणसी हाईकोर्ट ने हिन्दू पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट सबूतों के आधार पर हिन्दू पक्ष को व्यास जी तहखाना में पूजा पाठ करने का अधिकार दे दिया है। साथ ही कोर्ट ने तहखाना के अंदर 5 बार आरती करने के फैसल भी सुनाया। जिसके बाद से हिन्दू पक्ष के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद व्यास जी तहखाना को पूजा पाठ के लिए खोल दिया गया है। ये भी पढ़ें..Gyanvapi: व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज

मुस्लिम पक्ष ने की थी ये मांग

उधर ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा के अधिकार को मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनौती थी। मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट से 15 दिनों की मोहलत मांगी। साथ ही अपनी याचिका में कहा कि, 15 दिनों तक इस आदेश को लागू न किया जाए। फिलहाल मुस्लिम पक्ष को इस याचिका में कोई राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही 6 फरवरी को अगली सुनवाई करने को कहा।

तहखाने में नहीं रुकेगी पूजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तहखाना के अंदर पूजा पर अंतरिम रोक लगाने की मांग संबंधी मस्जिद कमेटी की याचिका पर अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि, 6 फरवरी को अगली सुनवाई होनें तक व्यासजी के तहखाने में पूजा होती रहेगी। साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को वहां पर कोई निर्माण कार्य न कराने के निर्देश भी दिए। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)