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Gyanvapi Masjid Case: मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर था

Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी परिसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की सर्वेक्षण रिपोर्ट गुरुवार की शाम सार्वजनिक कर दी गई। जिला न्यायालय से सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मिलने के बाद वादी हिंदू पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने अपने सहयोगी वकीलों के साथ एक होटल में रिपोर्ट की जानकारी मीडिया से साझा की। उन्होंने कहा कि एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट में साफ कहा है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। यह ASI का निर्णायक निष्कर्ष है। ज्ञानवापी में एक मंदिर का ढांचा मिला है। उन्होंने दावा किया कि सर्वे रिपोर्ट से सब कुछ स्पष्ट हो गया है। यह भी पता चला कि ज्ञानवापी में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी।

17वीं शताब्दी में ध्वस्त कर दिया गया था मंदिर

उन्होंने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ज्ञानवापी में पहले से ही मंदिर का ढांचा मौजूद था। इस मंदिर में एक बड़ा केंद्रीय कक्ष और उत्तर की ओर एक छोटा कक्ष था। पहले के मंदिर को 17वीं शताब्दी में ध्वस्त कर दिया गया था। बाद में उस हिस्से को मस्जिद में शामिल कर लिया गया। वकील ने कहा कि मौजूदा ढांचे में इस्तेमाल किए गए खंभों और प्लास्टर का एएसआई द्वारा गहन अध्ययन किया गया था। इन स्तंभों के हिस्सों का उपयोग बिना अधिक बदलाव के किया गया है। वकील ने कहा कि मौजूदा ढांचा मंदिर के अवशेषों पर ही बनाया गया है। गुंबद मात्र साढ़े तीन सौ साल पुराना है। सर्वेक्षण के दौरान कई स्थानों पर मंदिर के अवशेष मिले हैं। कई स्तंभों पर देवी-देवताओं के चित्रों के साथ देवनागरी और संस्कृत में कई श्लोक लिखे हुए हैं। यूपी के दो आईपीएस अधिकारी गैलेंट्री अवॉर्ड से होंगे सम्मानित मस्जिद परिसर में नागर शैली के कई निशान मिले हैं, जो एक हजार साल पुराने हैं, जबकि मस्जिद केवल साढ़े तीन सौ साल पुरानी है। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि अब वे सील गोदाम का भी सर्वे कराने का प्रयास करेंगे, इसके लिए कोर्ट में अपील की जायेगी। उन्होंने कहा कि वहां हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए।

23 जुलाई 2023 को कोर्ट दिया था सर्वेक्षण का आदेश

गौरतलब है कि जिला अदालत ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। प्रतिवादी पक्ष ने इसकी मांग की थी। जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 23 जुलाई 2023 को ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। इसके आधार पर एएसआई की टीम ने सीलबंद शौचालय को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वेक्षण किया और फिर जिला अदालत में सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)