Gurugram News : मारपीट करके हत्या करने के दो आरोपियों को यहां की अदालत ने गुरुवार को दोषी ठहराते हुए दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस के अनुसार 11 अक्टूबर 2020 को थाना खेडक़ी दौला में एक सूचना एक व्यक्ति दीपू निवासी बसुंधरा जिला गाजियाबाद के मारपीट में घायल होकर अस्पताल में भर्ती होने की मिली थी। सूचना पाकर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची, जहां से घायल व्यक्ति को फोर्टिस अस्पताल रेफर कर दिया गया था।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा
बता दें, घायल व्यक्ति के भतीजे ने पुलिस टीम को शिकायत देकर कहा कि, उसके चाचा का गुरुग्राम व दिल्ली में व्यवसाय है। उसका चाचा 11 अक्टूबर को गुरुग्राम किसी काम से आया था। गांव भांगरोला के पास स्कूटी पर आए व्यक्तियों द्वारा उनके चाचा द्वारा आरोपियों की स्कूटी के साथ एक्सीडेंट करने की बात कही। इसी बीच उन्होंने उसके चाचा पर हमला बोल दिया। उसके चाचा के सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गहरी चोटें आई। भतीजे की शिकायत पर थाना खेडक़ी दौला में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
इलाज के दौरान घायल की मौत
वहीं मारपीट में लगी चोटों के कारण घायल व्यक्ति दीपू की इलाज के दौरान 12 अक्टूबर 2020 को मौत हो गई थी। पुलिस ने इसमें हत्या की धारा 302 को भी जोड़ दिया। इस हत्याकांड में कार्यवाही करते हुए गुरुग्राम पुलिस द्वारा दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों की पहचान की पहचान रोहित उर्फ मोनू निवासी न्यू कॉलोनी गांव गढ़ी-हरसरू जिला गुरुग्राम व रोहित उर्फ झब्बर निवासी वजीरपुर जिला गुरुग्राम के रूप में हुई थी।
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Gurugram News :मामले की जांच में जुटी पुलिस
इस केस में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मामले की गहनता से जांच की। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे। जिन्हें अदालत में पेश किया था। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। गुरुवार को पुलिस ने एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने फैसला सुनाया। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत द्वारा उपरोक्त आरोपियों को दोषी करार दिया गया। अदालत ने उक्त दोनों आरोपियों को उम्र कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।