Home पंजाब गुरदास मान को HC से मिली बड़ी राहत, FIR रद्द करने के...

गुरदास मान को HC से मिली बड़ी राहत, FIR रद्द करने के आदेश

punjabi-singer-gurdas-maan

Gurdas Maan: धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाबी कलाकार गुरदास मान को राहत दी है। इस आदेश के बाद मान के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल, साल 2021 में गुरदास मान द्वारा नकोदर दरगाह के उत्तराधिकारी लाडी साईं को श्री गुरु अमरदास जी महाराज का वंशज बताने के मामले में सिख समुदाय ने एफआईआर दर्ज करवाई थी।

गुरदास मान के बयान से भड़का था सिख संगठन

27 मई को केस दर्ज करवाने वाले व्यक्ति ने नकोदर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर कोर्ट ने गुरदास मान के पक्ष में फैसला सुनाया है। नकोदर कोर्ट ने गुरदास मान के खिलाफ दर्ज केस रद्द करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि गुरदास मान ने साल 2021 में नकोदर डेरा बाबा मुराद शाह मेले में कहा था कि डेरे के उत्तराधिकारी लाडी शाह तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी के वंशज हैं। इसका वीडियो सामने आने पर सिख संगठन भड़क गए।

यह भी पढ़ें-आंध्र प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, जानें किसे मिला कौन सा मंत्रालय

13 जून तक HC ने मांगा था जवाब

जब ​​यह मामला ज्यादा गरमाया तो गुरदास मान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए माफी मांगी। जिसमें गुरदास मान ने कहा कि सिख कौम मुझे माफ कर दे। वह कभी गुरु का अपमान करने के बारे में सोच भी नहीं सकता।

इसके बाद हरजिंदर सिंह उर्फ ​​जिंदा की याचिका को स्वीकार करते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से 13 जून तक जवाब मांगा था। सभी पक्षों से जवाब मिलने के बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट ने निचली अदालत में उनके मामले को बरकरार रखते हुए गुरदास मान को राहत प्रदान की है।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

Exit mobile version