Friday, January 10, 2025
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeदेशमानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात HC 2 मई...

मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात HC 2 मई को करेगा सुनवाई

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा कि वह मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी की अपील पर दो मई से सुनवाई शुरू करेगा। इस साल मार्च में, सूरत के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ के बारे में 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में की गई उनकी टिप्पणी के लिए मानहानि के मामले में दोषी ठहराया और दो साल की जेल की सजा सुनाई।

न्यायमूर्ति गीता गोपी द्वारा उच्च न्यायालय में मामले से खुद को अलग करने के बाद न्यायमूर्ति हेमंत प्रचारक कांग्रेस नेता की अपील पर सुनवाई करेंगे। राहुल गांधी की ओर से कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने गुजरात सत्र न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की है जिसमें उनकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। राहुल गांधी की सजा के बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

यह भी पढ़ें-यूपी में बदलेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों के दिन, बच्चों को मिलेंगी ये सुविधाएं

यदि उच्च न्यायालय उनकी याचिका को स्वीकार कर लेता है, तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल की जा सकती है। उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था। अपनी अपील में राहुल गांधी ने कहा है कि सांसद होने के कारण कोर्ट ने उनके साथ कड़ा रुख अपनाया. न्यायाधीश ने राहुल गांधी के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि वह यह साबित करने में नाकाम रहे हैं कि उनकी सजा निलंबित नहीं करने और उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर नहीं देने से उन्हें स्थायी नुकसान होगा।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें