रामनवमी शोभायात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी, इन शर्तों के साथ निकाले जुलूस

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रामगढ़ः झारखंड के रामगढ़ में जिले में रामनवमी के जुलूस को लेकर गाइडलाइन जारी हुई है। शुक्रवार को आयोजित जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में डीसी माधवी मिश्रा ने कहा कि रात 10:00 बजे के बाद जुलूस नहीं निकलेगा। साथ ही जुलूस में पहले से रिकॉर्ड किए गए कोई भी गाने नहीं बजा जाएंगे। बैठक के दौरान उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि शांति समिति के सभी सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी गाइडलाइन प्रति जागरूक करें।

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जुलूस का आयोजन निर्धारित मार्ग से ही किया जाए एवं सभी पूजा समिति के लोग इसका पालन करें। उपायुक्त ने कहा कि अगर किसी भी क्षेत्र से दिशा-निर्देशों की अवमानना करते हुए जुलूस का आयोजन करने से संबंधित मामला सामने आता है तो प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि धार्मिक जुलूस में व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी है। यदि एक स्थान पर अनेक जुलूस एकत्रित होते हैं या जुलूस के स्वागत की व्यवस्था की जाती है तो मंडली में 1000 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति नहीं है।
जुलूस के द्वारा पहले से रिकॉर्ड किए गए संगीत या डीजे बजाने की अनुमति नहीं है।

पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर पुलिस अधीक्षक ने शांति समिति के सभी सदस्यों से कहा कि जो भी पूजा समितियां, अखाड़ा जुलूस निकाल रहे हैं वे यह सुनिश्चित करें कि उनका रूट वेरिफिकेशन हो गया हो। बिना रूट वेरिफिकेशन के कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन ने सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को उनके क्षेत्र में वैसे व्यक्ति जो कि पर्व के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकते हैं उनके खिलाफ धारा 107 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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