यूपी सेमीकंडक्टर नीति 2024 को मिली मंजूरी, आप भी उठा सकते हैं लाभ

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लखनऊः योगी सरकार ने हाल ही में यूपी सेमीकंडक्टर नीति 2024 (UP Semiconductor Policy 2024) को मंजूरी देकर उत्तर प्रदेश को औद्योगिक राज्य बनाने का इरादा जाहिर कर दिया है। इस नीति को लागू करके मुख्यमंत्री योगी ने इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की रीढ़ कहे जाने वाले सेमीकंडक्टर के बड़े पैमाने पर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस नीति के तहत यूपी में सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को पूंजीगत सब्सिडी के साथ-साथ ब्याज सब्सिडी, भूमि सब्सिडी, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के साथ-साथ बिजली शुल्क में भी बड़ी राहत दी गई है। इतना ही नहीं, योगी सरकार यहां सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने वाली कंपनियों को कौशल और प्रशिक्षण के लिए सहायता भी देगी, जबकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने पर भी उन्हें राहत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि यूपी की सेमीकंडक्टर नीति भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

प्रति यूनिट अधिकतम 7 करोड़ रुपये तक ब्याज सब्सिडी

उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के तहत जारी सेमीकंडक्टर नीति राज्य और देश को इस उद्योग में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसमें निवेशकों को कई तरह से वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसका पूरा उल्लेख नीति में किया गया है, जिसके अनुसार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सब्सिडी का 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी के तहत प्रदान किया जाएगा।

वहीं, ब्याज अनुदान के रूप में 200 करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाइयों को 5 प्रतिशत प्रति वर्ष (ब्याज दर पर) अधिकतम 1 करोड़ रुपये प्रति यूनिट तक 7 साल तक प्रतिपूर्ति की जाएगी। अनुसूचित बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण। प्रति यूनिट अधिकतम 7 करोड़ रुपये तक ही ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही जमीन की दर में छूट भी मिलेगी। राज्य एजेंसियों से भूमि खरीदने पर, पहले 200 एकड़ भूमि के लिए प्रचलित सेक्टर दरों पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, जबकि इकाई या सहायक इकाइयों के लिए भूमि की अतिरिक्त खरीद पर 30 प्रतिशत सब्सिडी की अनुमति होगी। इसके साथ ही जमीन की खरीद और लीज पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर 100 फीसदी की छूट मिलेगी।

10 साल तक बिजली शुल्क माफ

विद्युत शुल्क पर 10 वर्ष की अवधि तक 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। राज्य में स्थापित फैब इकाइयों को डुअल पावर ग्रिड नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा। एक ग्रिड (दोनों में से कम) की लागत की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, जबकि दूसरे ग्रिड की लागत निवेशक द्वारा वहन की जाएगी। इसके अलावा, परियोजना के संचालन की तारीख से 25 साल की अवधि के लिए बिजली की अंतर-राज्य खरीद पर व्हीलिंग चार्ज और ट्रांसमिशन चार्ज पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

कौशल एवं प्रशिक्षण के लिए भी सहायता

राज्य सरकार चिप डिजाइन और विनिर्माण में सेमीकंडक्टर उद्योग का समर्थन करने के लिए एक कुशल जनशक्ति पूल बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के साथ सहयोग को आमंत्रित करेगी। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर कौशल और प्रतिभा विकास गतिविधियों के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत बी.टेक और एम.टेक स्नातकों के लिए 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 500 छात्रों को 20,000 रुपये की इंटर्नशिप सहायता भी प्रदान की जाएगी। सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना के लिए विश्व स्तरीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए ऐसी प्रतिभाओं के पारिश्रमिक की प्रतिपूर्ति के लिए एकमुश्त सहायता के रूप में 12 महीने की अवधि के लिए प्रति इकाई अधिकतम 1 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।

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R&D सेंटर पर 10 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी

अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की लागत का 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंधों के अधीन, अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसका लाभ उन इकाइयों को मिलेगा जिन्होंने अनुसंधान एवं विकास केंद्र में न्यूनतम 20 करोड़ रुपये का पात्र पूंजी निवेश किया है।

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