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झारखंड में 268 कंपनियों को सरकार ने भेजी नोटिस, ये है पूरा मामला

cm-hemant-soren रांची: झारखंड सरकार ने राज्य में निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75 फीसदी स्थानीय लोगों की नियुक्ति का कानून लागू कर दिया है। सरकार ने इस कानून का पालन न करने पर कुल 268 कंपनियों को नोटिस भेजा है, जबकि 18 कंपनियों पर 30,000-30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है वे सभी कोडरमा जिले की हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि विधानसभा में नियुक्ति कानून पारित होने के तीन महीने बाद भी इन कंपनियों ने श्रम विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं कराया था। 40 हजार तक वेतन वाली नौकरियों में 75 फीसदी स्थानीय लोगों को नियुक्त करने के इस कानून के प्रावधान का पालन नहीं करने पर गिरिडीह जिले की 86 कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। ये भी पढ़ें..Latehar: पत्नी का गर्भपात हुआ तो युवक ने बुजुर्ग दंपत्ति को मार डाला, 4 गिरफ्तार गौरतलब है कि नौकरी देने के मामले में राज्य की 5046 कंपनियों ने श्रम विभाग द्वारा जारी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम की 1136 कंपनियों ने पोर्टल में जानकारी दी है. वहीं, रांची की 319, सरायकेला-खरसावां की 537, बोकारो की 645, धनबाद की 608 कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। श्रम विभाग के पोर्टल पर 85 हजार से अधिक कंपनियां पंजीकृत हैं। इनसे संबंधित जानकारी विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है। इसमें श्रम विभाग ने 1128 श्रमिकों का भौतिक सत्यापन भी कर लिया है। इस कानून के अनुपालन की स्थिति पर नजर रखने के लिए झारखंड विधानसभा की एक विशेष समिति बनायी गयी है, जिसके अध्यक्ष नलिन सोरेन हैं। वहीं, प्रदीप यादव और नारायण दास सदस्य हैं. यह समिति समय-समय पर समीक्षा कर रही है कि राज्य की निजी कंपनियां 75 फीसदी स्थानीय लोगों को आरक्षण के कानून का कितना पालन कर रही हैं। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)