किसानों के लिए खुशखबरी, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana की बढ़ाई गई आवेदन तिथि

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वाराणसी: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) में ऋणी किसान अब 25 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकेंगे। पहले यह अवधि 10 अगस्त शनिवार तक थी। अधिक ऋणी किसानों को बीमा कराने के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। यह जानकारी मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने दी।

बैंक शाखा से संपर्क करें किसान

उन्होंने बताया कि ऋणी किसान अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी फसल का बैंक शाखा द्वारा बीमा कराया गया है या नहीं। यदि अभी तक फसल बीमा नहीं कराया है तो नियमानुसार बीमा कराने के लिए बैंक शाखा को सूचित करें। उन्होंने बताया कि ऋणी किसान खरीफ के लिए अधिसूचित फसलों धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द, अरहर, मिर्च का बीमा करा सकते हैं। योजना के तहत प्रतिकूल मौसम के कारण अधिसूचित फसलों को नुकसान होने पर बीमित किसानों को बीमा कवर मुआवजा प्रदान किया जाता है।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के फायदे

फसल की बुआई न हो पाने, असफल बुआई, मध्य अवस्था में फसल को नुकसान, प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटने, भूस्खलन, बिजली गिरने से खड़ी फसल को नुकसान, कटाई के बाद अगले 14 दिनों तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम, चक्रवाती बारिश से होने वाले नुकसान के जोखिम को कवर किया गया है। योजना के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर-14447 जारी किया है, जिस पर फोन करके किसान योजना के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। बीमित किसान आपदा की स्थिति में मुआवजे के लिए 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर पर सूचना दे सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने जिले के सभी ऋणी किसानों से योजना के तहत अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कर योजना का लाभ उठाने को कहा है।

ऐसे करें आवेदन

किसान अपने नजदीकी सीएससी पर जाकर पीएमएफबीवाई के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको अपनी पहचान, पता, जमीन से जुड़े दस्तावेज और फसल बोने का सबूत जमा करना होगा। तय प्रीमियम का भुगतान करें। बीमा प्रमाणपत्र प्राप्त करें जो आपकी फसल बीमा कवरेज का सबूत होगा।

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Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लिए कैसे करें क्लेम

फसल के नुकसान की स्थिति में तुरंत अपने नजदीकी सीएससी या बीमा कंपनी को सूचित करें। बीमा कंपनी आपके खेत का मूल्यांकन करेगी और नुकसान का आकलन करेगी। मूल्यांकन के बाद, आपको बीमा कंपनी से मुआवजा मिलेगा।

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