अवैध हिरासत मामला : क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी जिम्मेदार, दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

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गोंडा: पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लेकर पैसा मांगने के मामले में बहराइच के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीआईजी ने दो पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए हैं। जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है। साथ ही साथ अवैध हिरासत के मामलों में क्षेत्राधिकारी थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय की गई है।

बहराइच जनपद के थाना विशेश्वरगंज के गांव रणवरिया निवासी तंजील पुत्र ताज मोहम्मद ने विशेश्वरगंज थाने पर तैनात दो सिपाहियों के विरुद्ध अवैध हिरासत में रखकर पैसा मांगने का आरोप लगाते हुए देवीपाटन मंडल के डीआईजी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। जिस पर डीआईजी ने अपर पुलिस अधीक्षक बहराइच ग्रामीण को इसकी जांच सौंपी थी। एएसपी की जांच रिपोर्ट में दोनों पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। जिस पर डीआईजी ने दोनों पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए हैं। जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है।

इस पूरे प्रकरण पर देवीपाटन मंडल के डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि अवैध हिरासत में रख कर पैसा मांगने के मामले में अपर पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा जांच की गई। जिनमें दोनों पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। एएसपी की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। डीआईजी ने मंडल के सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखकर भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। साथ ही संबंधित क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी को जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।

डीआईजी ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक क्षेत्राधिकारी अपने क्षेत्र में रात्रि के समय थानों का औचक निरीक्षण कर देखें कि किसी को अवैध रूप से हिरासत में तो नहीं रखा गया है। डीआईजी के कड़े तेवर के बाद अब अवैध रूप से हिरासत में लेने वाले पुलिसकर्मियों की खैर नहीं होगी यदि ऐसा किया तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।