गोवा कैबिनेट ने ‘स्लम नीति 2023’ को दी मंजूरी, उद्यमियों को मिलेगा 90 प्रतिशत आरक्षण

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पणजी: गोवा कैबिनेट ने शुक्रवार को ‘गोवा राज्य स्लम नीति 2023’ को मंजूरी दे दी। इसमें नए उद्यमियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण और अनुभवी उद्यमियों के लिए 90 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कैबिनेट बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 90 से 10 के अनुपात के साथ नई झोपड़ी नीति को मंजूरी दी गई है।

उन्होंने कहा कि जो नये उद्यमी इस व्यवसाय में आना चाहेंगे उन्हें 10 फीसदी आरक्षण के अंदर गुंजाइश मिलेगी. अधिकारियों ने कहा कि सरकारी/सार्वजनिक समुद्र तट क्षेत्रों पर स्थित कुल समुद्र तट झोपड़ियों का 90 प्रतिशत उन आवेदकों को आवंटित किया जाएगा जिनके पास न्यूनतम एक वर्ष या उससे अधिक का अनुभव होगा। राज्य सरकार ने अस्थायी संरचनाओं, समुद्र तट झोपड़ियों/डेक-बेड/छतरियों/झोपड़ियों और अन्य संरचनाओं के निर्माण के लिए पर्यटन सीजन 2019-22 के लिए तीन साल की ‘पर्यटन शैक नीति’ तैयार की थी।

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नीति के अनुसार, उत्तरी गोवा में 259 झोपड़ियों और दक्षिण गोवा में 105 झोपड़ियों को चिन्हित समुद्र तट पर अनुमति दी गई थी। गोवा आने वाले पर्यटक समुद्र तटों पर जाते हैं, जहां वे जल क्रीड़ा गतिविधियों और अन्य गतिविधियों का आनंद लेते हैं। साल 2019 में करीब 71,27,000 घरेलू पर्यटक गोवा आए, जबकि 9,31,000 विदेशी पर्यटक थे। लेकिन, 2020 और 2021 में कोविड महामारी के कारण यह संख्या कम हो गई।

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