भोपाल: इस बार शारदीय नवरात्रि 07 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, जो कि 14 अक्टूबर तक चलेंगे। इस दुर्गा उत्सव के दौरान मध्य प्रदेश में गरबा का आयोजन भी किया जा सकेगा और डीजे भी बजाया जा सकेगा। सोसायटी और कालोनियों में इसके आयोजन की अनुमति रहेगी, लेकिन व्यवसायिक तौर पर होने वाला गरबा नहीं होगा। इसी तरह पंडालों में डीजे और बैंड भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए बजाए जा सकेंगे। यह निर्णय मंगलवार देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लिया गया है।
बैठक के प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रि-परिषद द्वारा लिये गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चौहान द्वारा बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें उन्होंने सभी को कोरोना गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जांच किसी भी सूरत में 70 हजार प्रतिदिन से कम नहीं होना चाहिए। दुर्गा प्रतिमा के लिए वही नियम लागू होंगे, जो गणेश प्रतिमा के संबंध में थे। चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे। प्रतिमा विसर्जन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसमें भी दस व्यक्ति से ज्यादा शामिल नहीं होंगे।
गरबा आयोजन को लेकर गृह मंत्री डॉ मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री चौहान ने सोसायटी और कालोनियों में गरबा के आयोजन की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि छोटे स्तर पर रात 10 बजे तक गरबा के आयोजन किये जा सकेंगे, लेकिन व्यवसायिक गरबा के कार्यक्रम नहीं होंगे। दशहरे पर रावण दहन भी सोसायटी और कालोनी में किया जा सकेगा। बड़े स्थान पर आयोजन करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
इसके अलावा, मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि विवाह कार्यक्रमों में अब दो सौ से तीन सौ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। इसी तरह अंतिम संस्कार में दो सौ लोग जा सकेंगे। जिम अब सौ फीसद क्षमता के साथ प्रारंभ हो सकेंगे। थियेटर पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसी तरह स्टेडियम भी 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी।