सामूहिक दुष्कर्म मामलाः पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत 2 दोषियों को आज कोर्ट सुनाएगी सजा

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लखनऊः चित्रकूट की महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के गुनाहों की सजा पर फैसला आज होगा। एमपी-एमएलए कोर्ट आज उन्हें सजा सुनायेगी। बीते दस नवम्बर को कोर्ट ने प्रजापति और उनके दो साथियों को दोषी करार दिया था। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मार्च 2017 में पूर्वमंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को गिरफ्तार किया गया था।

कोर्ट ने उनके अलावा दो अन्य अभियुक्त आशीष शुक्ला व अशोक तिवारी को भी दोषी माना है। जबकि गायत्री प्रसाद प्रजापति के गनर रहे चंद्रपाल, पीआरओ रूपेश्वर उर्फ रूपेश व एक वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी के बेटे विकास वर्मा तथा अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू के खिलाफ कोर्ट ने साक्ष्य नहीं पाया और उन्हें बरी कर दिया गया। विशेष जज ने इस मामले में झूठी गवाही देने व सबूत छिपाने के मामले का भी संज्ञान लिया है।

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बुधवार को अदालत के समक्ष गायत्री समेत सभी अभियुक्त जेल से आकर उपस्थित थे। कोर्ट ने इस सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत तीन को दोषी करार देते हुए फैसला को सुरक्षित कर लिया था। एक अधिवक्ता के मुताबिक, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के मुताबिक सामूहिक दुष्कर्म में अधिकतम 20 वर्ष एवं पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है।

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