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जमीन बेचने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, कोर्ट ने दिया ये आदेश

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मुरादाबादः मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने तीन लोगों पर जमीन बेचने के नाम पर 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में 156/3 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में कोर्ट ने थाना सिविल लाइन पुलिस को तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। पुलिस क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर शनिवार को तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

थाना सिविल लाइंस के चंद्रनगर निवासी दिलीप कुमार जैन ने बताया कि वह फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन तलाश रहे थे। कांठ रोड पर मिगलानी सेलिब्रेशन के पास रहने वाले आलोक कत्याल ने भोजपुर के गौहरपुर गांव में 11 बीघे जमीन दिखाई। आलोक कत्याल ने बताया कि इस जमीन में उनके रिश्तेदार राहुल कत्याल और उनके भाई रितेश कत्याल भी पार्टनर हैं। जमीन का सौदा 1 करोड़ 65 लाख रुपये में तय हुआ।

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दिलीप कुमार जैन का कहना है कि उन्होंने 46 लाख 50 हजार रुपये एडवांस दे दिए थे। आरोप है कि रुपये लेने के बाद आरोपियों ने जमीन का बैनामा किसी और के नाम कर दिया। पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने 31 लाख 50 हजार रुपये तो लौटा दिए, लेकिन 15 लाख रुपये नहीं लौटाए। पैसे मांगने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। सीओ सिविल लाइंस अर्पित कपूर ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी आलोक, राहुल और रितेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

रिपोर्ट- वाजिद अली, मुरादाबाद

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