बुजुर्ग की हत्या के मामले में चार लोगों को दस-दस साल की सजा, जुर्माना भी लगा

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banda: बुजुर्ग की हत्या मामले में अदालत ने चार लोगों पर दस-दस साल की सजा व दस-दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने बताया कि 20 मार्च 2011 की रात्रि 10 बजे बबेरू कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला देवी नगर निवासी गलकू (70) गांव के मर्झा के मकान के पास से निकल रहा था।

ईंट-पत्थर कूच कर की थी हत्या

मंझा करिया उर्फ कल्लू व उसके मौसेरे भाई मुन्ना शिवचंदा पुत्र जगदेव ने उसे घेर लिया और ईंट-पत्थर से हमला कर उसे घायल कर दिया। सूचना मिलने पर बेटा रामराज आया और पिता को स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में भर्ती कराया। इलाज के दौरान गलकू की मौत हो गई। रामराज ने चारों आरोपियों के विरुद्ध थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 17 मई 2011 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

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10-10 साल की जेल

इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। मुकदमा के दौरान अभियोजन की ओर से 6 गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश छोटेलाल यादव ने दोष सिद्ध हो जाने पर चारों दोस्तों को 10-10 साल की सजा व 10-10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। आरोपी जमानत पर थे जिन्हें फैसला होते ही तत्काल जेल भेज दिया गया है।

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