Tuesday, November 26, 2024
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नूपुर शर्मा व नवीन जिंदल समेत 9 लोगों पर FIR दर्ज, तीन साल की हो सकती है सजा

नई दिल्लीः पैगंबर हजरत मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के बाद निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नूपुर के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर तक हो गई है। अब दिल्ली पुलिस की इंटेलीजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटजिक ऑपरेशन (आईएफएसओ) यूनिट ने भी मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, बीते दिनों अनेक लोगों ने दो अलग-अलग समुदायों के लिए आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली। इसके अलावा आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई। इसे लेकर दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा भाजपा की निलंबित नेता नूपुर शर्मा व नवीन एवं 9 अन्य के खिलाफ भी एक और एफआईआर दर्ज की गई है। कानून के मुताबिक आईपीसी की धारा 153 (a) के तहत आरोप सिद्ध होने पर अधिकतम तीन साल कैद की सजा का प्रावधान है। लेकिन ऐसा ही बयान किसी धर्मस्थल के अंदर जाकर दिया जाए तो अधिकतम पांच साल की सजा हो सकती है।

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आईएफएसओ यूनिट के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा के मुताबिक बीते दिनों कुछ लोगों द्वारा एक-दूसरे समुदाय के बारे में आपत्तिजनक ट्वीट किए गए थे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक बातें लिखी गई थीं। इस तरह के कई मामलों पर संज्ञान लेते हुए स्पेशल सेल ने बुधवार को आठ लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में भाजपा से निकाले गए नेता नवीन कुमार जिंदल, लेखिका सबा नकवी, हिन्दू महासभा से पूजा शकुन पांडेय, राजस्थान से मौलाना मुफ्ती नदीम और पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान के नाम शामिल हैं। इन पर लोगों की भावनाओं को आहत करने का आरोप है।

वहीं, एक अन्य एफआईआर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इसमें भाजपा से निष्कासित नेता नूपुर शर्मा को भी आरोपित बनाया गया है। सूत्रों की मानें तो कुछ दिनों पहले आईएफएसओ ने नूपुर शर्मा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। इसके अलावा नूपुर को मिल रही धमकियों के चलते उन्हें दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा भी मुहैया करवाई गई है।

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