प्रदेश उत्तर प्रदेश Featured

कोरोना संक्रमण से मृतकों के परिजनों को मिलेगी आर्थिक मदद, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोविड संक्रमण से मरने वाले लोगों के परिजनों को 50-50 हजार रुपये देगी। केन्द्र सरकार के फैसले के क्रम में राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। यह धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीआरएफ) से दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में 18 अक्टूबर 2021 तक 22 हजार 898 लोगों की कोविड संक्रमण से मृत्यु हुई है। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 संक्रमण अंकित कराना होगा।

मृतक की मौत कोविड संक्रमण से हुई है, को प्रमाणित करने के लिए जिला स्तर पर कोविड-19 डेथ एसरटिंग कमेटी (सीडीएसी) गठित की जाएगी। इस कमेटी में अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रधानाचार्य या मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष, मेडिसिन और एक विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे। मृतक के परिजन को यह धनराशि लेने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप के तहत आवदेन करना होगा। किन्हीं परिस्थिति में आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत के कारण उल्लेख नहीं होने की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग को अवलोकन के लिए भेजा जाएगा।

यह भी पढ़ें-CSK और धोनी ने बदल दी इस इंग्लिश खिलाड़ी की जिंदगी,...

जिलाधिकारी राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर मृतकों की संख्या फीड करेंगे। इसी के आधार पर राहत आयुक्त कार्यालय उक्त जिले को धनराशि आवंटित करेगा। आवेदन के 30 दिन के अंदर जिलाधिकारी कार्यालय को सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करते हुए निस्तारित करना होगा।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर  पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें…)