GST Amendment Bill 2023: वित्तमंत्री सीतारमण लोकसभा में पेश करेंगी GST संशोधन बिल

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Nirmala Sitaraman

GST Amendment Bill 2023: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज वस्तु एवं सेवा कर (GST) संशोधन बिल- 2023 को लोकसभा में पेश करेंगी। इस विधेयक के पास होने के बाद कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी GST लगाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। जीएसटी परिषद ने पिछले हफ्ते अपनी 51वीं बैठक में केंद्रीय जीएसटी (CGST) और एकीकृत जीएसटी (IGST) अधिनियमों में संशोधन को मंजूरी दी थी।

नया बिल 1 अक्टूबर से होगा लागू

संसद से पारित होने के बाद जीएसटी अधिनियम में संशोधित प्रावधान 1 अक्टूबर से लागू होंगे। जीएसटी परिषद ने 2 अगस्त को कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति के कराधान को स्पष्ट करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची-3 में संशोधन की सिफारिश की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कहा था कि CGST और IGST संशोधन को मानसून सत्र में लोकसभा में पेश किया जा सकता है।

नियम लागू करने के छह महीनों बाद होगा रिव्यू

बता दें कि पिछले हफ्ते हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो में दांव लगाने की शुरुआती रकम पर 1 अक्टूबर से 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया गया। काउंसिल में रखे गए इस प्रस्ताव पर दिल्ली, सिक्किम और गोवा की ओर से आपत्ति भी जताई गई, लेकिन इसके बावजूद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। हालांकि, जीएसटी काउंसिल ने यह भी कहा कि जीएसटी नियम लागू होने के छह महीने बाद यानी अप्रैल, 2024 में इसकी समीक्षा की जाएगी।

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बाद में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जीएसटी कानून में संशोधन के कदम को भी मंजूरी दे दी गई। अब केंद्र सरकार इस मामले में संसद की मंजूरी लेने की कोशिश में जुट गई ह। इसके तहत आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से यह बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा।

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