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HC ने कहा- जामिया हिंसा मामले में चार दिन में दर्ज करें लिखित दलीलें

chhattisgarh-high-court   नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने 2019 के जामिया हिंसा मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर आज सुनवाई की। इसमें शरजील इमाम समेत 11 आरोपितों को आरोप मुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित दलीलें चार दिन के अंदर दाखिल करने का निर्देश दिया। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली पुलिस से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। 13 फरवरी को कोर्ट ने इस मामले के 11 आरोपितों को नोटिस जारी किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सभी आरोपितों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। फिर भी केवल एक ही आरोपित मोहम्मद इलियास के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आरोपितों को आरोप मुक्त करते समय दिल्ली पुलिस पर साकेत कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को हटाने से इनकार करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों का ना तो जांच पर और ना ही ट्रायल पर कोई असर होगा। साकेत कोर्ट ने 4 फरवरी को शरजील इमाम समेत 11 आरोपितों को आरोपमुक्त करते हुए दिल्ली पुलिस के खिलाफ कड़ी टिप्पणी भी की थी। साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम के अलावा जिन आरोपितों को आरोप मुक्त किया था, उनमें आसिफ इक़बाल कान्हा, सफूरा जरगर, मोहम्मद अबू जार, उमैर अहमद, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद बिलाल नदीम, शहजाद रजा खान और चंदा यादव हैं। उल्लेखनीय है कि शरजील इमाम को 25 अगस्त, 2020 को बिहार से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दाखिल चार्जशीट में कहा है कि शरजील इमाम ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिए बेताब था और ऐसा करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। शरजील इमाम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में कहा गया कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया, जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी। इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया। यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)