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Lok Sabha में राजनीतिक अभियानों व रैलियों में नहीं कर सकेंगे बच्चों का उपयोग

Lok Sabha: भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल व उम्मीदवारों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीसी कम जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बुधवार को कहा कि, 'इन दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार चुनाव संबंधी गतिविधियों में बच्चों का उपयोग नहीं कर सकेंगे।'

राजनीतिक दलों को हिदायतें

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने विस्तृत जानकारी देते हुए आगे बताया कि, 'भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राजनीतिक दलों को हिदायतें व दिशा-निर्देश जारी करते हुए सलाह दी गई है, कि वे किसी भी रूप में चुनाव अभियानों में बच्चों का उपयोग न करें। बच्चों का उपयोग पोस्टर/पम्पलेट का वितरण या नारेबाजी, अभियान रैलियों, चुनाव बैठकों आदि में करना बिल्कुल गलत है।' उन्होंने बताया कि, 'किसी भी तरीके से राजनीतिक अभियान के लिए बच्चों का उपयोग नहीं किया जा सकता। बच्चों से कविता, गीत, बोले गए शब्दों के माध्यम से उपयोग, राजनीतिक दल व उम्मीदवार के प्रतीक चिन्ह का प्रदर्शन, राजनीतिक दल की विचारधारा का प्रदर्शन व किसी की उपलब्धियों को बढ़ावा देना गलत है।' Uttarakhand Road Accident: देहरादून में भीषण हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, छह की मौत डीसी विक्रम सिंह ने स्पष्ट किया कि है कि, 'किसी राजनीतिक नेता के निकट अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ एक बच्चे की उपस्थिति और जो राजनीतिक दल द्वारा किसी भी चुनाव प्रचार गतिविधि में शामिल नहीं है। उसे दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।' उन्होंने बताया कि, 'सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को बाल श्रम (निषेध और विनियमन) की कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी।' उन्होंने बताया कि, 'जिला में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी।' (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)