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Excise Scam: सांसद संजय सिंह के पूर्व सहायक सर्वेश मिश्रा को मिली जमानत

Excise scam : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के पूर्व निजी सहायक सर्वेश मिश्रा को जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने जमानत का आदेश दिया।

बता दें कि 20 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 10 जनवरी को कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत लेने को कहा था, जिसके बाद उन्होंने नियमित जमानत याचिका दायर की थी। ईडी ने संजय सिंह को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।

कोर्ट ने कही थी ये बात

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं।

जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं वे अदालत के लिए यह मानने के लिए पर्याप्त हैं कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं! राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि अगर एफआईआर में नाम नहीं है और एफआईआर में नाम होने के बाद भी अगर कोई आरोपी बरी हो जाता है तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कानून से छूट नहीं दी जा सकती।

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दिनेश अरोड़ा ने दिया था ये बयान

सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने अपने पूर्व पीए सर्वेश मिश्रा के जरिए संजय सिंह को 2 करोड़ रुपये भेजे थे। दिनेश अरोड़ा ने 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात को स्वीकार किया था। अपने बयान में दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। इसके अलावा गवाह अल्फ़ा (छद्म नाम) ने भी दिनेश अरोड़ा के बयान की पुष्टि की।

गौरतलब है कि इसी मामले में ईडी ने 09 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को इससे पहले 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

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