Delhi Air Pollution: GRAP-4 के तहत ट्रकों के प्रवेश पर रोक, जानें और क्या होंगे बदलाव

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नई दिल्ली: एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। आवश्यक सेवाएं देने वाले एवं सीएनजी ट्रकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके साथ राज्यों को स्कूल बंद करने एवं दफ्तरों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ वर्क फ्राम होम लागू करने के सुझाव दिए हैं।

प्रदूषण को लेकर गुरुवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीक्यूएम) ने आपात बैठक कर दिल्ली-एनसीआर के सभी संबंधित विभागों को तुरंत प्रभाव से सख्त कदम उठाने को कहा है। इसके साथ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) 4 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग इन उपायों एवं प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए 6 नवंबर को फिर से समीक्षा बैठक करेगा। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता अगले तीन दिनों तक ‘गंभीर’ श्रेणी में रहने की संभावना है यानि एक्यूआई स्तर 450 के पार बने रहने की संभावना है।

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उल्लेखनीय है कि राजधानी में जीआरएपी के तीनों चरण लागू हैं। गुरुवार को जीआरएपी-4 लागू कर दिया गया है जिसके तहत वाणिज्यिक ट्रकों के प्रवेश, दिल्ली के भीतर आवाजाही के लिए डीजल वाणिज्यिक वाहनों और दिल्ली में गैर-बीएस4 यात्री वैन, एलएमवी सहित वाहन प्रतिबंधों लगा दिया गया है। दिल्ली में निर्माण कार्य और औद्योगिक इकाइयां पहले से बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा, सीएक्यूएम ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस, हृदय रोगी और अन्य पुरानी बीमारियों के मरीजों को बाहरी गतिविधियों से बचने और जितना हो सके घर के अंदर रहने की सलाह दी है।

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