108 नगरपालिकाओं के लिये 28 फरवरी को होगा मतदान, चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल की 108 नगर पालिकाओं में आगामी 28 फरवरी को मतदान होने जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि एक जनवरी को मतदाता सूची संशोधन के मुताबिक वोटिंग कराई जाएगी।

हालांकि अभी भी हावड़ा नगर निगम और बाली नगर पालिका को लेकर निर्णय नहीं लिया जा सका है क्योंकि इन दोनों नगर निकायों को एक दूसरे से अलग करने संबंधी प्रस्ताव को अभी तक राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हरी झंडी नहीं दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि ईवीएम के जरिए वोटिंग होगी और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन विशेष तौर पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को प्रचार के लिए कितना समय दिया जाएगा इस बारे में फिलहाल निर्णय नहीं लिया गया है। जिलाधिकारियों संग चुनाव आयोग के अधिकारियों की बैठक के बाद इस पर निर्णय लिया जाना है।

इसके अलावा कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देशानुसार दक्षिण दमदम नगरपालिका के 29 नंबर वार्ड में फिलहाल मतदान नहीं होंगे। बाकी सभी वार्डों में मतदान होंगे। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि खुली जगह पर उम्मीदवार 500 लोगों के बीच जनसभाएं कर सकेंगे जबकि ऑडिटोरियम में केवल 200 लोगों के बीच बैठक हो सकेगी।

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चुनाव की घोषणा होने के साथ ही राज्य भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और आज से ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नौ फरवरी तक नामांकन दाखिल किये जा सकेंगे। 10 फरवरी को स्क्रुटनी होगी और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 12 फरवरी रखी गई है। सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस समेत राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी जिस पर फिलहाल निर्णय नहीं लिया जा सका है। चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में भी फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है। प्रारंभिक तौर पर राज्य बलों की मदद से ही चुनाव कराए जाने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अभी तक मतगणना की तारीखें भी स्पष्ट नहीं हो सकी है लेकिन खबर है कि आठ मार्च को मतगणना हो सकती है।

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